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Exam Pattern: आलोचना के बाद सरकार पुराने NEET-SS पैटर्न पर वापस जाने के लिए सहमत

नई दिल्लीः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और नेशनल बोर्ड फॉर एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज की तीखी आलोचना के बाद केंद्र सरकार पुराने पैटर्न पर जाने को सहमत हो गई और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए पूर्ववर्ती पैटर्न के अनुसार होंगी। बदला हुआ पैटर्न 2022-23 सत्र से लागू होगा। […]

नई दिल्लीः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और नेशनल बोर्ड फॉर एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज की तीखी आलोचना के बाद केंद्र सरकार पुराने पैटर्न पर जाने को सहमत हो गई और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए पूर्ववर्ती पैटर्न के अनुसार होंगी। बदला हुआ पैटर्न 2022-23 सत्र से लागू होगा।

केंद्र के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एनबीई के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बताया कि एससी के विचारों के संदर्भ में, प्रश्न के नए पैटर्न और अंकों के विषयवार वितरण को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यान्वयन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से किया जा रहा है। अब तक, अदालत ने नए परीक्षा पैटर्न में नहीं जाने का फैसला किया है।

41 एमडी डॉक्टरों ने अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि सरकार ने एनईईटी-एसएस के लिए प्रश्न पैटर्न और विषय-वार अंकों के वितरण को पूरी तरह से बदलकर एक्जाम के नियमों को बदल दिया है। 2018 से और परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा के एक महीने से अधिक समय बाद परिवर्तनों को अधिसूचित करना। उन्होंने कहा, इससे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के इच्छुक 12,000 डॉक्टरों की तैयारी खतरे में पड़ गई।

भाटी ने अदालत को सूचित किया कि निजी मेडिकल कॉलेजों को लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे बदलावों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के संदेह निराधार थे क्योंकि सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की पेशकश करने वाले 414 कॉलेजों में से, सरकारी में 118 और निजी क्षेत्र में 296 और पिछले साल 802 सीटें खाली हुई थीं। इन रिक्तियों में से 561 निजी और 241 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में थीं। एएसजी ने कहा, ‘‘पैटर्न बदलने का निर्णय छात्र समुदाय के व्यापक हित में लिया गया था।’’ 

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बीवी नागरत्न की पीठ, जिसने सरकार को सही करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय दिया था और यहां तक कि अपनी ओर से सही करने के लिए कदम उठाने की चेतावनी दी थी, ने केंद्र के फैसले को उचित करार दिया और कहा चूंकि पूर्ववर्ती परीक्षा पैटर्न को बहाल कर दिया गया है, इसलिए अदालत नए परीक्षा पैटर्न की शुद्धता के निर्णय पर नहीं जाएगी।

हालांकि, पीठ ने भविष्य में नए परीक्षा पैटर्न की वैधता के लिए बढ़ती कानूनी चुनौतियों के लिए रास्ते खुले रखे हैं।

पीठ ने मंगलवार को कहा था, ‘‘आप छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा नहीं कर सकते। यदि अभद्रता की भावना है तो कानून के हथियार अभद्रता से निपटने के लिए काफी लंबे हैं। हमने आपको सुधार के लिए कल तक का समय दिया है। एनएमसी और एनबीई छात्रों पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। हम आपको खुद को सही करने का मौका दे रहे हैं।’’

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि नीट-एसएस अन्य परीक्षाओं से अलग है। उन्होंने कहा, “छात्र मास्टर्स करने के बाद सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश पाने के लिए मेडिसिन के दिनों में पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर सालों तक तैयारी करते हैं। हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की पेशकश में पैसा लगाया है और बैलेंसिंग एक्ट करते समय उनकी रुचि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि, छात्रों के हित, जो भविष्य में भारत में उन्नत स्वास्थ्य सेवा के पथ प्रदर्शक होंगे, को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।’’

10-11 नवंबर को होने वाली NEET-SS परीक्षा की तैयारी कर रहे याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि अधिकारियों ने मनमाने ढंग से परीक्षा के पहले पैटर्न (सामान्य चिकित्सा से 40 प्रतिशत प्रश्न और आवेदन किए गए सुपर स्पेशियलिटी कोर्स से 60 प्रतिशत) को एक नए पैटर्न (सामान्य चिकित्सा से 100 प्रतिशत प्रश्न) में बदल दिया था। 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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