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कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार हुई सतर्क, हवाई यात्रा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्लीः भारत में कोरोना के केस दिनों-दिन बढ़ रहे है। केन्द्र सरकार इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को विमान यात्रा के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने कहा कि यात्रियों को विमान से उतार दिया जाएगा यदि वे विमान के अंदर ठीक से मास्क […]

नई दिल्लीः भारत में कोरोना के केस दिनों-दिन बढ़ रहे है। केन्द्र सरकार इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को विमान यात्रा के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने कहा कि यात्रियों को विमान से उतार दिया जाएगा यदि वे विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं या कोविड-19 के दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

विमानन नियामक ने कहा कि अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो यात्री को ‘प्रोटोकॉल’ का पालन न करने वाला पैसेंजर’ माना जाएगा और उसे विमान से उतार दिया जाएगा।

डीजीसीए ने 13 मार्च को अपने बयान में कहा, ‘‘यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ यात्री ‘कोविड-19 प्रोटोकॉल’ का पालन नहीं करते हैं। यह भी ध्यान दिया गया है कि हवाई अड्डे में प्रवेश करने के बाद कुछ यात्री ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं और हवाई अड्डे के परिसर में रहते हुए भी सामाजिक दूरी बनाए नहीं रखते हैं। इसी तरह, कुछ यात्रियों को विमान में चढ़ते समय अपने मास्क ठीक से नहीं पहने हुए देखा गया है।’’

एविएशन रेगुलेटर द्वारा एयरलाइंस को बिना किसी चेक-इन बैगेज के साथ यात्रा करने वाले ग्राहकों को हवाई किराए में रियायत प्रदान करने के दिन बाद यह कदम उठाया गया है।

डीजीसीए ने पहले कहा था, ‘‘एयरलाइन बैगेज पॉलिसी के हिस्से के रूप में, अनुसूचित एयरलाइनों को मुफ्त सामान भत्ता के साथ-साथ शून्य सामान / चेक-इन बैगेज किराए की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी।’’

हवाई यात्रा के दौरान नये दिशा-निर्देश 

1) यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनना और सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखना होगा। असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर, नाक के नीचे से मास्क नहीं उतारा जाएगा।

2) एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर तैनात CISF या अन्य पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।

3) हवाई अड्डे के निदेशक/टर्मिनल प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री ठीक से मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस मामले में, यदि कोई भी यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, उन्हें उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है।

4) विमान में सवार होने पर, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही तरीके से मास्क नहीं पहनता है, तो उसे प्रस्थान से पहले जरूरत पड़ने पर डी-बोर्ड किया जाना चाहिए। इस मामले में, विमान में कोई भी यात्री मास्क पहनने से इनकार करता है या यात्रियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, यहां तक कि बार-बार चेतावनी के बाद भी, उड़ान के दौरान ऐसे यात्री को ‘अनियंत्रित यात्री’ के रूप में माना जा सकता है। नागर विमानन आवश्यकताओं में से 3.1 (सीएआर) धारा 3 श्रृंखला एम भाग VI (दिनांक 8 सितंबर, 2017) और इस तरह के अनियंत्रित यात्री को संभालने के संबंध में प्रक्रिया, जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है, संबंधित एयरलाइन द्वारा पालन किया जाएगा।

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