जोनाईः आगामी 27 मार्च को प्रथम चरण के होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान को निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए धेमाजी जिला के जिला उपायुक्त ने एक आदेश के जरिये आगामी 25 मार्च को शाम छः बजे से 27 मार्च शाम छः बजे तक और 2 मई को मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाकर ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है।
गौरतलब है कि 27 मार्च को पहले चरण मे यहां मतदान होना है और दो मई को वोट की गिनती होगी। उपरोक्त दिनो मे सरकारी अनुज्ञा प्राप्त सभी शराब की दूकानें, बार व ढाबे पूरी तरह बंद रहेंगे। यदि कोई शराब विक्रेता उक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध असम आबकारी कानून के तहत कड़ी कारवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस आशय की जानकारी जोनाई के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शौविक भूयां ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिये दी है।
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