
लखीमपुर: असम सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नया एसओपी जारी किया है, जो 6 जून से 16 जून तक लागू रहेगा। इसके मुताबिक, सुबह 5 बजे से दिन के 12 तक लोग आवाजाही कर सकेंगे। सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक सभी दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, पर 12 बजे बंद करना होगा। दिन के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में अकारण बाहर निकलना अपराध माना जायेगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में 12 बजे के बाद बाहर का कोई ग्राहक आहार ग्रहण करने नहीं जा सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में अंदर जो लोग हैं केवल वही लोग खा सकेंगे। होम डिलीवरी 1 बजे तक ही की जा सकेगी। अंतरजिला परिवहन सेवा भी 16 जून तक बंद रहेगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर 16 जून तक बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है।


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