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West Bengal: मुकुल रॉय की अयोग्यता के लिए सुवेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया

नई दिल्लीः बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया। अधिकारी ने उच्च न्यायालय के अध्यक्ष बिमान बनर्जी को अंतरिम निर्देश देने की प्रार्थना की […]

नई दिल्लीः बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया।

अधिकारी ने उच्च न्यायालय के अध्यक्ष बिमान बनर्जी को अंतरिम निर्देश देने की प्रार्थना की और उनसे एक सप्ताह के भीतर मामले पर फैसला करने को कहा। कृष्णानगर उत्तर से भाजपा विधायक रॉय 11 जून को तृणमूल में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, ‘‘मुकुल रॉय को तृणमूल में शामिल हुए तीन महीने से अधिक समय हो गया है। स्पीकर अभी दलबदल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर रहे हैं।’’

याचिका में अधिकारी ने 2020 में शीर्ष अदालत के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि विधानसभाओं के स्पीकर और संसद को तीन महीने के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए। अधिकारी ने हाल ही में तृणमूल में आए तीन भाजपा विधायकों तन्मय घोष, विश्वजीत दास और सौमेन रॉय को अयोग्य ठहराए जाने पर भी अध्यक्ष को पत्र लिखा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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