
लखीमपुरः जिला उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आज जिला उपायुक्त तथा जिला चुनाव अधिकारी सुमित सत्तावान की अध्यक्षता में जिले के चुनाव् अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित सभा में फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची 2022 प्रकाशित किया गया। साथ ही मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन के विषय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई। सभा में चुनाव अधिकारी मोस्तफा सलीम आहमद ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन से सम्बंधित पालनं किये जाने वाले नीति नियमों के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। जिला उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के संक्षिप्त संशोधन प्रक्रिया को लेकर आम लोगों में जागरूकता लाने की जरुरत पर बल दिया जिससे आम नागरिक इसे महत्व दें और संशोधन के लिए आवश्यक प्रपत्र आदि भरकर जमा दे सकें।
उन्होंने कहा कि देश के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लखीमपुर जिले के तीनो विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची की संक्षिप्त संशोधन प्रक्रिया का कार्य आज 1 नवम्बर से शुरु हुआ है जो 30 नवम्बर तक जारी रहेगी। संशोधन के लिए मांग, शिकायत, दावे आदि 20 दिसम्बर तक किये जा सकेंगे। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। संशोधन की यह प्रकिया 1 जनवरी 2021 को आधार वर्ष के रूप में लेकर किया गया है अर्थात जिस भारतीय नागरिक की उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल होगी उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा।
जिले में इस संशोधन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जाने के लिए प्रत्येक विस क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचक, पंजीयन प्राधिकारी और उनके अधीन कई सहायक निर्वाचक पंजीयन प्राधिकारी और मतदान केंद्र स्तर के पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) की नियुक्ति की गई है। सभी नागरिक बूथ स्तर के अधिकारी से सम्पर्क कर प्रारूप मतदाता सूची देख सकेंगे और संशोधन से सम्बंधित हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सभी जरुरी फॉर्म (प्रपत्र) बूथ स्तर के अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन भी इन प्रपत्रों को भरकर जमा दे सकेंगे।
तीनो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक क्षेत्र निर्वाचन पंजीयन प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः-109 बिहपुरिया विधान सभा क्षेत्र के लिए बिहपुरिया के सर्किल ऑफिसर ,110 न नौबोइचा विस क्षेत्र के लिए नोबोइचा के राजस्व अधिकारी और 111 न लखीमपुर विस क्षेत्र के लिए लखीमपुर के चुनाव अधिकारी। इच्छुक व्यक्ति मतदाता सूची के संशोधन के विषय में वोटर हेल्पलाइन नं. 1950 पर कार्यालय अवधि के दौरान फोन कर जानकारी हासिल कर सकेंगे।
मतदाता सूची में किसी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदनपत्र के साथ उम्र प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र ,पंचम, अष्टम या दशन श्रेणी का अंक पत्र (Marks Sheet) पासपोर्ट ,पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड (कोई एक) देना होगा जबकि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए (एड्रेस प्रूफ) पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनकम टैक्स एस्सेस्मेंट आर्डर, रेंट एग्रीमेंट, पानी बिजली या टेलीफोन बिल बैंक/पोस्ट ऑफिस/पास बुक गैस संयोजन बिल या भारतीय डाक विभाग के जरिये प्राप्त या प्रेषित पत्र की रसीद आदि में से कोई एक देना अनिवार्य होगा। जिला उपायुक्त तथा जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी ने फोटो युक्त मतदाता सूची में संशोधन तथा शुध्ध अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में आम नागरिको से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया है।

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