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SIR in West Bengal: EC ने नए वोटर ID के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नोटिफाई की

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के कारण नए एप्लिकेंट अपने वोटर ID के लिए 9 दिसंबर के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं।

SIR in West Bengal: पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच, इलेक्शन कमीशन (EC) ने पहली बार नए वोटर एप्लिकेंट के लिए एनेक्सर IV देना ज़रूरी कर दिया है, ऐसा द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनेक्सर IV, एनेक्सर III जैसा ही एक डिक्लेरेशन है। पश्चिम बंगाल में नए वोटर एप्लिकेंट को एनेक्सर IV के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

अखबार ने EC के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा, “कमीशन ने नए एप्लिकेंट के लिए वोटर रोल में अपना नाम शामिल करने के लिए एनेक्सर IV शुरू किया है। फॉर्म का निचला आधा हिस्सा बिल्कुल एनेक्सर III जैसा ही है, जहां एप्लिकेंट को बंगाल के पिछले 2002 SIR रोल में बताए गए अपने पैरेंटल लिंकेज को लिखना होगा।”

7 फरवरी के बाद, नए वोटर एप्लिकेंट के लिए 2026 SIR रोल में बताए गए पैरेंटल लिंकेज को वेरिफाई करना ज़रूरी होगा।

एक और अधिकारी ने TOI को बताया, “जो नए वोटर जनवरी में 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें 2002 SIR रोल में बताए गए अपने माता-पिता/दादा-दादी के नाम, असेंबली सीट का नाम और नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ लिखना होगा।”

अधिकारी ने आगे कहा, “अगर माता-पिता/दादा-दादी के नाम किसी दूसरे राज्य की इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हैं, तो एप्लिकेंट को उस राज्य के लेटेस्ट फाइनल SIR रोल के अनुसार उन डिटेल्स का ज़िक्र करना होगा।”

नए एप्लिकेंट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के कारण नए एप्लिकेंट अपने वोटर ID के लिए 9 दिसंबर के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 7 फरवरी को पब्लिश होने वाले फाइनल SIR रोल में अपना नाम शामिल करवाने के लिए 8 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन जमा करनी होगी।

EC ने वोटर रोल के SIR के लिए आधार के अलावा इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी जमा करना ज़रूरी कर दिया है।

1. सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/PSU के रेगुलर एम्प्लॉई/पेंशनर को जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर

2. गवर्नमेंट/लोकल अथॉरिटीज़/बैंक/पोस्ट ऑफिस/LIC/PSUs द्वारा 01.07.1987 से पहले भारत में जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट

3. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट

4. पासपोर्ट

5. रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड/यूनिवर्सिटीज़ से मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट

6. कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

7. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

8. किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया OBC/SC/ST या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट

9. नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (जहां भी हो)

10. स्टेट/लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर

11. गवर्नमेंट द्वारा लैंड/हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट