रायपुर: समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सुखद सहारा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख 24 हजार 600 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि 350 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा पुनर्वासित होने तक सहायता प्रदान करना है। पेंशन प्राप्त करने योग्य हितग्राहियों द्वारा अपने ग्राम या नगर पंचायत के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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