महासमुन्द: मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रूपए, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रूपए 10 लाख रूपए तक, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपए तक, व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग महासमुन्द द्वारा जानकारी दी गयी कि इच्छुक युवा जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण हैं और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं है। वे इस योजना का लाभ उठा सकते है।
ऐसे इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2021 है। अधिक जानकारी के लिए महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द में सम्पर्क कर सकते हैं।
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