दिल्ली/एन.सी.आर.

Delhi riots: आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम ज़मानत

बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली कोर्ट ने दी इजाजत

Delhi riots: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को JNU के पूर्व स्कॉलर और दिल्ली दंगों की साज़िश के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत दे दी, ताकि वह अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ज़मानत पर बाहर रहने की इजाज़त दी।

कोर्ट ने कहा, “यह देखते हुए कि शादी आवेदक की सगी बहन की है, एप्लीकेशन मंज़ूर की जाती है,” और ₹20,000 के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की दो ज़मानत पर अंतरिम ज़मानत दी।

शर्तों के तहत, खालिद को इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने और सिर्फ़ परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का निर्देश दिया गया है।