दिल्ली/एन.सी.आर.

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मिली जमानत

नई दिल्लीः धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) अदालत ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर न जायें। 30 जनवरी […]

नई दिल्लीः धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) अदालत ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर न जायें।

30 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट के संज्ञान के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar), वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया। चंदा कोचर ने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से विशेष न्यायाधीश ए ए नंदगांवकरानंद के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

दीपक कोचर को ईडी ने सितंबर 2020 में कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि चंदा कोचर की वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अध्यक्षता वाली आईसीआईसीआई बैंक की एक समिति द्वारा मंजूर की गई 300 करोड़ रुपये की ऋण राशि में से 64 करोड़ रुपये वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ;छत्च्स्द्ध को सितंबर को हस्तांतरित किए गए थे। 

Comment here