दिल्ली/एन.सी.आर.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, इन राज्यों से दिल्ली आने वालों को दिखानी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट

नई दिल्लीः देश के पांच राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ;क्क्ड।द्ध ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों यात्रियों के लिए अब आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही […]

नई दिल्लीः देश के पांच राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ;क्क्ड।द्ध ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों यात्रियों के लिए अब आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। अगला आदेश आने तक ये नया नियम 26 फरवरी से लागू हो जाएगा और 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा।

गौरतलब है कि इन 5 कोरोना प्रभावित राज्यों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली आने की तैयार कर रहे है ंतो आपको आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना होगा, तभी आप दिल्ली में प्रवेश पा सकेंगे। अगर आपके पास 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट है तो भी आपको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी, या फिर क्वारंटीन किया जा सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग इस आदेश को जल्द ही जारी करने जा रहा है।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, उसमें 86 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों से आए हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों ने भी बढ़ते मामले को देखते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कई कड़े नियम लागू भी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार अगर अगले 7 दिनों के अंदर कोरोना पर कंट्रोल नहीं होता है, तो राज्य सरकार लाॅकडाउन जैसे कई और सख्त कदम उठा सकती है। 

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन पांच राज्यों के नोडल प्रभारी को कहा गया है कि यात्रियों को यात्रा करने से पहले निगेटिव रिपोर्ट चेक करें। अगर रिपोर्ट निगेटिव है तभी टिकट या बोडिंग पास जारी करें। अगल आदेश आने तक, नया नियम 26 फरवरी शुक्रवार आधी रात से लागू होगा और 15 मार्च दोपहर 12 तक लागू रहेगा।

इन 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों के अलावा केन्द्र भी सजग हो गया है। इसलिए अगले कुछ दिनों में रेलवे और फ्लाइट सेवा के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं।

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