दिल्ली/एन.सी.आर.

सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए निहंग सरबजीत ने किया सरेंडर

नई दिल्लीः हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को सिंघू बार्डर पर हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में निहंग सरबजीत को हिरासत में लिया। निहंग समुदाय के एक सदस्य सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और दिल्ली-हरियाणा सीमा के पास कुंडली में किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति की नृशंस […]

नई दिल्लीः हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को सिंघू बार्डर पर हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में निहंग सरबजीत को हिरासत में लिया। निहंग समुदाय के एक सदस्य सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और दिल्ली-हरियाणा सीमा के पास कुंडली में किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसे शनिवार को सोनीपत की एक अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सरबजीत सिंह के पिता कश्मीर सिंह को भी हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने कहा कि शुक्रवार सुबह दिल्ली के बाहर हरियाणा-दिल्ली सिंघू सीमा पर एक किसान विरोध स्थल पर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई, उसका हाथ काट दिया गया और उसके शरीर पर धारदार हथियारों से 10 से अधिक घाव किए गए। पीड़ित लखबीर सिंह पंजाब के तरनतारन के चीमा खुर्द गांव का एक मजदूर था और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो क्लिप में कुछ निहंग घायल व्यक्ति के सिर के पास उसके कटे बाएं हाथ के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। समूह को उन पर एक सिख पवित्र पुस्तक का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है।

संयुक्ता किसान मोर्चा (एसकेएम), केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 40 से अधिक भारतीय किसान संघों की एक संस्था, ने कहा कि निहंगों के एक समूह ने क्रूर हत्या की जिम्मेदारी ली है। निहंगों ने बताया कि जब उस व्यक्ति ने सरबलो शास्त्र को अपवित्र करने का प्रयास किया, उसके बाद इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया।

इससे पहले हरियाणा पुलिस ने कहा था कि जब तक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुलिस ने जब शव को ले जाने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया।

काफी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल लाया गया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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