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बड़ा फैसला : Gyanvapi Survey पर रोक लगाने से Supreme Court का इनकार

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला देते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग […]

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला देते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए गुरुवार 19 मई की तारीख तय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार को कुछ मुद्दों पर उनसे सहायता की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराए जाने के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत परिसर की वीडियोग्राफी की जा रही है।

मस्जिद कमेटी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत रोक लगाने की मांग की
मस्जिद कमेटी के वकील अहमदी ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वह इस मामले में सर्वे और कोर्ट कमिशन की नियुक्ति पर रोक लगाए। उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसके सेक्शन 3 में यथास्थिति की बात कही गई थी।