नई दिल्लीः भारत के उड्डयन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है. मालूम को कि फिलहाल यह रोक 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. बता दें कि सरकार की तरफ से कई बार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तारीख बढ़ाई गई है। हालांकि, चुनिंदा मार्गों पर कोरोना केसों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
कोरोना महामारी के कारण भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को 23 मार्च, 2020 से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मई से वंदे भारत मिशन के तहत काम कर रही हैं और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत चल रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। दो देशों के बीच एक एयर बबल की संधि के तहत, उनके एयरलाइंस द्वारा अपने क्षेत्रों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं।
डीजीसीए के परिपत्र ने यह भी कहा कि निलंबन अंतर्राष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और इसके द्वारा अनुमोदित उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए. मंत्रालय ने इसके साथ-साथ यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।
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