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Election Commission: चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश दिया

चुनाव आयोग ने असम की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है, जिसकी क्वालीफाइंग तिथि 1 जनवरी, 2026 है।

Election Commission: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (SR) करने का आदेश दिया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में विशेष पुनरीक्षण करने की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 होगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष पुनरीक्षण वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच कहीं है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट किया, “असम सरकार, 01.01.2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय का स्वागत करती है।”

“इससे सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। असम पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संशोधन को पूरा करने के लिए @ECISVEEP को पूरा सहयोग देगा।”

(एजेंसी इनपुट के साथ)