राष्ट्रीय

EPFO Alert: पीएफ से मिल रहे ब्याज पर 1 अप्रैल से लगेगा टैक्स

पीएफ खाते में जमा राशि 2.5 लाख से ऊपर है तो ब्याज राशि टैक्स के लिए लागू होगी। पीएफ खाताधारक जिनका योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के तहत उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा।

नई दिल्लीः ईपीएफओ (EPFO) के नए नियमों के मुताबिक अब पीएफ (PF) खाते के 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि पर अर्जित पीएफ ब्याज पर कर (Tax) लगेगा। नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने पीएफ खाते में जमा होने वाले पीएफ ब्याज को कर योग्य बनाने के लिए एक नए नियम की घोषणा की थी।

खासकर अगर पीएफ खाते में जमा राशि 2.5 लाख से ऊपर है तो ब्याज राशि टैक्स के लिए लागू होगी।

पीएफ खाताधारक जिनका योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के तहत उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा।

2.5 लाख रुपये की राशि वास्तव में क्या दर्शाती है?
बस इतना जान लीजिए कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर आप अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा करते हैं। तब आप इस राशि पर अर्जित ब्याज के लिए कर उत्तरदायी हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप अपने खाते में 3 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये पर अर्जित ब्याज के लिए कर का भुगतान करना होगा।

दूसरी ओर, सरकार ने उन कर्मचारियों को छूट प्रदान की है जिनके एम्प्लोयर योगदान नहीं करते हैं। उनके लिए राशि की सीमा 5 लाख रुपये है।

यदि आपके पास पहले से ही जमा है तो क्या होगा?
यदि आपके खाते में पहले से ही 5 लाख रुपये जमा हैं, तो आप किसी भी कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह राशि एक गैर-कर योग्य खाते में दी जाएगी।

लेकिन अगर दूसरी जमा राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको अधिक राशि के लिए अर्जित ब्याज पर कर देना होगा।

ईपीएफओ पर टैक्स का कारण
चूंकि पीएफ खाताधारकों द्वारा जमा की गई राशि पर कोई कर कटौती नहीं हुई थी, इसलिए वे इसका लाभ उठा रहे थे।

वे योगदान के रूप में अपने पीएफ खातों में करोड़ों रुपये जमा कर रहे थे। ताकि वे अधिक से अधिक ब्याज अर्जित कर सकें और अपने पैसे को टैक्स के रडार से भी बचा सकें।