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Gyanvapi Survey: भीड़ के कारण 3 घंटे की देरी, चौथे दिन ASI सर्वे फिर शुरू

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने 7 अगस्त को चौथे दिन ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का सर्वेक्षण फिर से शुरू किया।

नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने 7 अगस्त को चौथे दिन ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का सर्वेक्षण फिर से शुरू किया। हालांकि, बगल के काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath temple) में भीड़ के कारण काम में तीन घंटे की देरी हुई।

सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi complex) के सभी तीन गुंबदों और बेसमेंट को रविवार को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था।

उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सोमवार को काम फिर से शुरू होने का समय सुबह 11 बजे ही शुरू हो सका।

उन्होंने कहा कि रविवार को कवर किए गए स्थानों की मैपिंग, माप और फोटोग्राफी का काम जारी रहेगा।

उन्होंने कहा था, ”फोटोग्राफी, मैपिंग और माप का काम हो चुका है और व्यास जी के बेसमेंट का भी सर्वे किया जा चुका है. सर्वे के काम में अभी और समय लगेगा।”

इसके विपरीत, मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि ‘अफवाहें’ फैलाई जा रही हैं कि सर्वेक्षण के दौरान एक हिंदू मूर्ति और एक ‘त्रिशूल’ पाया गया और प्रशासन से ऐसी ‘अफवाहों’ पर रोक लगाने की मांग की।

उन्होंने कहा था, “ऐसी अफवाहें जनता में उन्माद पैदा कर सकती हैं। प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।”

रविवार को, एएसआई ने यह निर्धारित करने के लिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में अपना सर्वेक्षण जारी रखा कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद संरचना पर बनाई गई है।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान मलबे के बीच खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं।

इससे पहले शुक्रवार को, शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी, जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह ‘अतीत के घावों को फिर से खोल देगा’।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एएसआई से सर्वेक्षण के दौरान कोई आक्रामक कार्य नहीं करने को कहा था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)