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Mahadev App Case: सौरभ चंद्राकर दुबई में हिरासत में

महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को 27 दिसंबर को दुबई में हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) उनके खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है।

Mahadev App Case: महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को 27 दिसंबर को दुबई में हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) उनके खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है।

दुबई में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के 28 वर्षीय मालिक सौरभ चंद्राकर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भागने से रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी में रखा है।

एमओबी के सह-प्रवर्तक 43 वर्षीय रवि उप्पल को पिछले पखवाड़े दुबई के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और वह भारत प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों में कई पुलिस इकाइयां एमओबी प्लेटफॉर्म की जांच कर रही हैं जो लगभग 60 साइटें चलाता है और इसमें अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2000 पैनल या शाखाएं हैं।

ईडी के मुताबिक, कार्रवाई से पहले तक दोनों एमओबी प्रमोटर हर महीने प्रति पैनल या शाखा ₹30- ₹40 लाख का मुनाफा कमा रहे थे। जहां चंद्राकर 2017 तक शहर में एक छोटी सी जूस की दुकान चलाते थे, वहीं उप्पल भी टायरों से संबंधित एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे।

ईडी की अब तक की जांच के अनुसार, दोनों लोगों ने संसाधन जुटाने के बाद, ersatz कॉल सेंटरों के माध्यम से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी साम्राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो बंद व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों को संचालित करते थे और धन प्राप्त करने और सफेद करने के लिए बेनामी बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे।

चंद्राकर और उप्पल अक्टूबर में रायपुर में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष प्रस्तुत ईडी की पहली चार्जशीट में नामित 14 आरोपियों में से हैं। ईडी ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से संपर्क किया था।

चंद्राकर और उप्पल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत 1 सितंबर और 2 सितंबर को जारी समन का पालन करने में विफल रहने के बाद, ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर दोनों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)