राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल के सदस्यों के रूप में पहचाने गए दो भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गिरफ्तारियां 2023 के एक मामले से जुड़ी हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के निर्माण और परीक्षण शामिल हैं।
रिलीज में कहा गया है, “अब्दुल्ला फैयाज शेख डायपरवाला और तल्हा खान के रूप में पहचाने गए दो लोगों को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी2 पर आव्रजन ब्यूरो ने रोका, जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे छिपे हुए थे। इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया।”
एनआईए ने पहले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की थी।
दोनों व्यक्ति दो साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे और मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के विषय थे।
क्या है मामला?
यह मामला इन लोगों द्वारा एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, साथ ही आठ अन्य आईएसआईएस पुणे स्लीपर मॉड्यूल के सदस्य पहले से ही गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।
एनआईए ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, “उन्होंने हिंसा और आतंक के माध्यम से देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के आईएसआईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची थी।”
इन दोनों लोगों पर पहले से ही अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ आरोप पत्र दायर किया गया है, जो पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए घर से आईईडी इकट्ठा करने में लगे हुए थे।
भगोड़ों ने बम बनाने की कार्यशाला में भाग लिया
एनआईए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 2022-2023 की अवधि के दौरान, उन्होंने इन परिसरों में अपने द्वारा निर्मित आईईडी का परीक्षण करने के लिए एक नियंत्रित विस्फोट करने के अलावा, बम बनाने और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन और उसमें भाग लिया।
एनआईए, जो समूह की हिंसक और राष्ट्र-विरोधी आतंकी साजिशों को विफल करने के लिए भारत में आईएसआईएस से संबंधित गतिविधियों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, ने पहले मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूए (पी) ए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किए गए थे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले के अन्य आरोपियों में मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमिल नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम शामिल हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)