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200 करोड़ ठगी मामले में जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को राहत दी है।

नई दिल्ली: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है… पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को राहत दी है। बता दें कि एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। तब तक उसकी रेगुलर बेल कोर्ट में लंबित थी। फिर एक्ट्रेस के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।

दरअसल, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने तलब किया था। आज पेश होने के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दे दी। जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी हैं। जैकलीन फर्नांडीज पर ये भी आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लिए।

गौरतलब है कि ED ने हाल ही में जैकलीन फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित करते हुए मामले में अपना दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। जैकलीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही, दोनों ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए थे।इससे पहले जांच एजेंसी ने जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रकम कुर्क की थी।

जान लें कि पिछले साल दिसंबर में ईडी ने इस केस में एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में फरवरी में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित साथी पिंकी ईरानी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की।

बताया जा रहा है पिंकी ने जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। चार्जशीट के मुताबिक, पिंकी जैकलीन के लिए महंगे गिफ्ट चुनती थी और उसका भुगतान सुकेश चंद्रशेखर करता था।