NEET-PG hearing: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को इस मुद्दे पर वकील अनस तनवीर की दलीलों पर गौर किया।
याचिका में कहा गया है कि कई उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के लिए शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और 8 अगस्त को विशिष्ट केंद्रों की घोषणा की जाएगी। केंद्रों का आवंटन कदाचार को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन याचिका में कहा गया है कि समय की कमी के कारण उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट शहरों की यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल है।
विशाल सोरेन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “प्रतिवादियों (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) को NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने के लिए एक रिट जारी करें।”
NEET PG परीक्षा पहले 23 जून को होनी थी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे “एहतियाती उपाय” के तौर पर स्थगित कर दिया था।