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कोविड-19 मौतों पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, राशि तय करे सरकार, SC ने दिया निर्देश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को कोविड-19 (Covid-19) के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कहा कि मुआवजे की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। कुछ दिनों पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को […]

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को कोविड-19 (Covid-19) के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कहा कि मुआवजे की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। कुछ दिनों पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे आपदा राहत कोष समाप्त हो जाएगा।

सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को राहत के लिए न्यूनतम मानक बनाने का निर्देश दिया ताकि मुआवजे की कुछ राशि का भुगतान किया जा सके। इस बीच, सरकार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी कहा गया था, जो कोविड-19 को मौतों के कारण के रूप में निर्दिष्ट करता है और कोविड-19 के चिकित्सा उपचार के लिए बीमा पॉलिसी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोविड-19 पीड़ितों को मुआवजे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया। डीएम अधिनियम के तहत शब्द का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि एनडीएमए द्वारा इस तरह के कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह एक अनिवार्य वैधानिक है एनडीएमए का कर्तव्य राहत और अनुग्रह मुआवजे के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना है। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अपना कर्तव्य करने में विफल रहा है। सवाल यह है कि क्या अदालत सरकार को 4 लाख की विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘सरकार को अपनी प्राथमिकताएं और राहतें तय करनी हैं। उसे स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आश्रय देना है। उसे अर्थव्यवस्था की देखभाल करनी है।’’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘अनुदान मुआवजे के वित्तीय निहितार्थ होंगे। किसी भी राज्य या देश के पास असीमित वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इस अदालत के लिए 4 लाख की विशेष राशि के भुगतान का निर्देश देना उचित नहीं है। प्राथमिकता सरकार द्वारा तय की जानी है।ष्’’.

केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है।

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कोविड-19 मौतों पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, राशि तय करे सरकार, SC ने दिया निर्देश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को कोविड-19 (Covid-19) के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कहा कि मुआवजे की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। कुछ दिनों पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को […]

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को कोविड-19 (Covid-19) के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कहा कि मुआवजे की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। कुछ दिनों पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे आपदा राहत कोष समाप्त हो जाएगा।

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