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सख्त हुआ प्रशासन, कोविड प्रोटोकाॅल तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

लखीमपुर (असम): राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ लखीमपुर जिले में वायरस संक्रमण मे तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कल से नया एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लागू करने जा रही है। लखीमपुर के जिला उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट खगेश्वर पेगु ने राज्य सरकार के […]

लखीमपुर (असम): राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ लखीमपुर जिले में वायरस संक्रमण मे तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कल से नया एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लागू करने जा रही है।

लखीमपुर के जिला उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट खगेश्वर पेगु ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या ASDMA 28/2020/पीटी-2/241 दिनांक 12.05.2021 के मद्देनजर लखीमपुर पौर सभा क्षेत्र में जहाँ लोगो की भीड़ ज्यादा होने की सम्भावना रहती है कुछ नियम व दिशानिर्देश जारी किया गया है। 

नये दिशानिर्देश
– दिन के 1 बजे से सभी दुकानें बंद करनी होगी। 
– सभी सरकारी और गैरसरकारी कार्यालय अगले 15 दिनों तक बंद रहेंगे। 
– साप्ताहिक हाट बाजार के आयोजन पर 15 दिनों तक पाबंदी रहेगी। 
– किसी खुली या अंदरूनी जगह में सभा आदि के आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
– शादी या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
– मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सभी धार्मिक स्थल 15 दिनों तक बंद रहेंगे।
– जरुरी सेवा में नियोजित लोगो के अलावा कोई आदमी यदि बेवजह शाम 2 बजे से सुबह 5 बजे तक की अवधि में घूमते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी।
– रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल आदि में दिन के 1 बजे के बाद कोई बाहरी व्यक्ति खाना नही खा सकेगा।
– सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी।
– किसी प्रकार का स्वागत समारोह नहीं किया जा सकेगा।
– सार्वजानिक परिवहन में 30 प्रतिशत यात्री सफर कर सकेंगे।
– ऑटो रिक्सा और टैक्सी में चालाक सहित सिर्फ दो लोग बैठ सकेंगे।
– महिला और शिशु के अलावे दुपहिया वाहन पर अन्य व्यक्ति यात्रा नहीं कर पायेगा।
– ई-कामर्स के जरिये सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
– वाहनों के आवागमन के लिए सम-विषम संख्या लागू की जाएगी ताकि भीड़ कम हो हांलाकि स्वास्थ्य विभाग के वाहनों पर यह प्रतिबन्ध नहीं लागू होगा।

कल सुबह 5 बजे से नया एसओपी लागू हो जायेगा। इस दरमियान दिशानिर्देशों का पालन न करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। बेवजह घूमनेवालों के साथ भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। संक्रमितो की संख्या 5 प्रतिशत होने पर कन्टेनमेंट जोन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। गुप्त रूप से पार्टी आदि करने वालो पर हत्या का मामला दर्ज होगा।

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