जोनाईः सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को नए कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केमिस्ट की दुकानों, मॉल्स की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों को शाम 6 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बाजार स्थान, अंतिम संस्कार, चाय बागानों और औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश आने तक प्रभावी रहेगा।
इस संदर्भ में आज असम के धेमाजी जिले के जोनाई के महकमाधिपति के कार्यालय के प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के अतिरिक्त उपायुक्त व प्रभारी महकमाधिपति जिमली सईकिया काकती ने इस महामारी से निपटने के लिये सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये सभी लोगो से सहयोग की अपील की। सभा में महकमा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अधिकारी व कार्यवाही दण्डाधीश शौविक भुंया, महकमा के समाज कल्याण अधिकारी व कार्यवाही दण्डाधीश प्रीतम कुमार दास, कार्यवाही दण्डाधीश मनोज कुमार दत्त, महकमा पुलिस अधिकारी ऋतुराज दलै, महकमा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ किशोर कुमार कामान सहित सरकारी व अर्द्धसरकारी विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवसायियों, मंदिर व नामघर समिति के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित थे।
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