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महाराष्ट्र में 1 मई तक लाॅकडाउन, उद्धव सरकार ने लिया फैसला

मुम्बईः महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल जारी है। इस बीच उद्धव सरकार ने राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि आज रात आठ बजे से एक मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य और […]

मुम्बईः महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल जारी है। इस बीच उद्धव सरकार ने राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि आज रात आठ बजे से एक मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य और शहर के भीतर यात्रा पर अतिरिक्त प्रतिबंध के साथ कोविड-19 मामलों में जारी उछाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में उपस्थिति में और कमी आई जो आवश्यक या छूट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

मेट्रो, मोनो और लोकल ट्रेन यात्रा सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सा कर्मियों और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित होगी जो विशेष रूप से विकलांग हैं या चिकित्सा उपचार की जरूरत है। कोविड-19 प्रबंधन में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। पालतू जानवरों की दुकानों, डेटा केंद्रों, कार्गो कार्यालयों और पेट्रोल पंपों जैसे आवश्यक सेवा श्रेणी के तहत कार्य करने की अनुमति वाले प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत की क्षमता से काम करना होगा। बैंकों, बीमा कार्यालयों और अधिवक्ताओं के कार्यालयों जैसे छूट वाले प्रतिष्ठान अपने कार्यबल या पांच व्यक्तियों में से 15 प्रतिशत पर काम करेंगे, जो भी अधिक हो। सार्वजनिक और निजी बसें आवागमन जारी रखेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ। अंतर-शहर और यहां तक कि अंतर-जिला यात्रा पर भी कठोर नियम लागू किए गए हैं। 

इस बीच, मुम्बई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ी है जो किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। वजह महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से की जा रही सख्ती है। इन प्रवासी मजदूरों को लगता है कि काम, रोजगार बंद हो गया है, तो खाएंगे कहां से और रूम का किराया कहां से देंगे। लिहाजा गांव जाने के लिए सब लोग रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं।

इनमें से अधिकांश मजदूर ऐसे भी हैं जो पिछले साल देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद कोई ट्रक से, कोई टेम्पो से तो कोई पैदल ही घर के लिए निकल गए थे। हालांकि उस दौरान कई प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई थी। इन मजदूरों की मानें तो इन लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया है लिहाजा गांव जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

क्या हैं नए नियम
– सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 प्रतिशत कर्मचारी ही रह सकतें हैं। पहले ये 50 फीसदी था।
– शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत है।
– इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
– सरकारी बसो में 50 फीसदी यात्रियों को सफर की इजाजत मिलेगी।
– खड़े रहकर सफर करने पर रोक।
– महाराष्ट्र में अब बिना जरूरी कारण के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
– यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ;स्क्।द्ध से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
– लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी जरूरी कारण बताना होगा।
– लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही टिकट मिलेगा।

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