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ममता ने चुनाव आयोग से एक बार में चुनाव कराने का आग्रह किया, कोविड का दिया हवाला

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (15 अप्रैल) को चुनाव आयोग से राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार में शेष विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के बारे में सोचने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने पहले लंबे समय […]

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (15 अप्रैल) को चुनाव आयोग से राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार में शेष विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के बारे में सोचने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने पहले लंबे समय तक आठ चरण के मतदान कार्यक्रम का विरोध किया था।

एक ट्वीट में, उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, चल रही महामारी के बीच, हमने 8 चरणों में वेस्ट बंगाल चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का कड़ा विरोध किया था। अब, कोरोना केसों में भारी उछाल को देखते हुए, मैं ईसीआई से आग्रह करती हूं कि वे एक ही बार में शेष चरणों पर विचार करें।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘यह लोगों को कोरोना के आगे एक्सपोजर से बचाएगा।’’

पांचवें चरण के मतदान से पहले, 17 अप्रैल को, सोशल मीडिया पर बहस जारी है कि क्या पोल पैनल को कम से कम बंगाल के अगले तीन चरणों के चुनाव एक ही दिन में कराने चाहिए।

इस बीच, चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम को भाजपा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष पर उनकी टिप्पणी के लिए 24 घंटे के अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया कि ‘कई स्थानों पर सीतलकुची होगा।’ इसने एक अन्य भाजपा नेता सायतन बसु को एक भाषण के दौरान उनकी कथित ‘भड़काऊ’ टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष बताने के लिए कहा गया।

दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा कि वह घोष को ‘सख्त चेतावनी’ देता है और उन्हें इस तरह के बयानों का इस्तेमाल करने से रोकने की सलाह देता है, जब आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक बयानबाजी की जाती है।

प्रतिबंध 15 अप्रैल शाम 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान घोष को प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टीएमसी नेताओं ने घोष के खिलाफ चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता साईंतन बसुम को एक भाषण के दौरान उनकी कथित ‘भड़काऊ’ टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि उत्तरी 24 परगना के बारानगर में अपने भाषण को लेकर पोल पैनल को बासु के खिलाफ शिकायत मिली थी।

उनके भाषण को चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड और जनप्रतिनिधित्व कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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