लखनऊः मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने शनिवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत अधिकतम 50 लोगों को धार्मिक आयोजन में शामिल होने की अनुमति है। साथ ही घरों में ताजिया रखने की इजाजत दी गई है। यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन किया जाए।
इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर धर्मस्थलों के अंदर के परिसर के आकार को देखते हुए एक समय में अधिकतम 50 श्रद्धालुओं को इस शर्त के साथ इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है कि दो गज दूरी, मास्क का उपयोग करें। साथ ही, परिसर के अंदर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज़र और अन्य सावधानियां बरती जाएंगी। इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर एक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि मुहर्रम के मौके पर कोई जुलूस या ताजिया निकालने की इजाजत नहीं दी जाए। सार्वजनिक रूप से ताजिया और अलम भी नहीं लगाए जाएंगे। अपने-अपने घरों में ताजिया और अलम की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी हालत में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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