लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सांप काटने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसके तहत अब सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की तरफ से उसके परिवार को चार लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
राज्य सरकार के इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें। मौत की घटना के 7 दिनों के भीतर ही तय सरकारी मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।
बता दें कि इससे पहले राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते रहते हैं।
अब उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होनेवाली मौत के राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए उनके परिजन की मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बल्कि मृत्यु के बाद मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।
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