उत्तर प्रदेश

किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पांच आरोपियों को ठहराया दोषी, सजा पर सुनवाई होगी आज

सुलतानपुर: लंभुआ थाना क्षेत्र स्थित खसड़े-पर्वतपुर के रहने वाले आरोपी महेंद्र यादव उर्फ भोलू को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में कोर्ट ने ठहराया दोषी। वहीं कोर्ट नें रामबहादुर, सिकन्दर, राजनारायन व रामभारत को व्यपहरण के आरोप में ठहराया दोषी। बारात विदा करने गए होने के दौरान किशोरी का व्यपहरण करने एवं दुष्कर्म की […]

सुलतानपुर: लंभुआ थाना क्षेत्र स्थित खसड़े-पर्वतपुर के रहने वाले आरोपी महेंद्र यादव उर्फ भोलू को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में कोर्ट ने ठहराया दोषी। वहीं कोर्ट नें रामबहादुर, सिकन्दर, राजनारायन व रामभारत को व्यपहरण के आरोप में ठहराया दोषी। बारात विदा करने गए होने के दौरान किशोरी का व्यपहरण करने एवं दुष्कर्म की वारदात को अंजाम के आरोप में कोर्ट ने आरोपियों को ठहराया दोषी। पीड़िता की मां की तहरीर पर माह अप्रैल 2016 में लम्भुआ थानें में पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। पर विवेचक ने आरोपियों के करीबियों की एफिडेविट लगाकर चार लोगों को दे दी थी क्लीनचिट।

अकेले महेंद्र यादव के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने धारा- 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पर्याप्त आधार पाने पर क्लीनचिट पाये चारो आरोपियों को भी विचारण के लिया किया था तलब। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों की अपराध में संलिप्तता पाते हुए माना दोषी। कोर्ट में नहीं टिकी पुलिस की सतही तफ्तीश। मंशा पर फिरा पानी। सजा के बिंदु पर आज आयेगा कोर्ट का फैसला। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी व पीड़ित पक्ष के निजी अधिवक्ता अंकुश यादव अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपो को साबित करने में रहे सफल। बचाव पक्ष ने सभी आरोपियों को बेकसूर बताते हुए आरोपो को बताया था निराधार,पर नहीं हुए सफल। किशोरी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले पांच आरोपियों को विशेष अदालत से आज मिलेगी उनकी करनी की सजा। किन दोषियों को कितनी मिलेगी सजा। आज फैसला सामने लाने की कोर्ट ने तय की है तारीख।

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