
लखनऊः उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे न ही चुनाव लड़ पाएंगे और कई सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, साथ ही इस पर 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी है।
यह मसौदा ऐसे समय में पेश किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य विधि आयोग ने यह मसौदा खुद तैयार किया है, इसे तैयार करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है।
दो से ज्यादा बच्चे तो होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के अनुसार दो से अधिक बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव न लड़ने समेत कई पाबंदियों की सिफारिश की गई है।
इसके लागू होने पर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साल के भीतर हलफनामा देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेगा। उनके केवल दो बच्चे हैं जब कानून लागू होता है, यदि वे हलफनामा देने के बाद तीसरा बच्चा पैदा करते हैं, तो प्रतिनिधि का चुनाव रद्द करने के साथ-साथ चुनाव न लड़ने का भी प्रस्ताव है। वहीं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति और बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है।

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