उत्तर प्रदेश

बकरीद पर योगी सरकार सख्त, गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध

लखनऊः बकरीद को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बकरीद के मौके पर गोवंश और ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी का निर्देश है कि कोरोना को देखते हुए किसी भी समारोह या आयोजन में 50 […]

लखनऊः बकरीद को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बकरीद के मौके पर गोवंश और ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी का निर्देश है कि कोरोना को देखते हुए किसी भी समारोह या आयोजन में 50 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा न हों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर अधिकारियों को सभी उचित प्रबंध करने का निर्देश जारी किया है।

सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर न किया जाए। इसके लिए अधिकारियों से स्थलों को चिन्हित करने या निजी परिसरों का उपयोग करने की बात कही। इसके अलावा कहीं भी गोवंश/ऊंट या प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न हो। बकरीद पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की बात भी उन्होंने कही। सीएम योगी ने सख्ती से कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

गौरतलब है कि 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है। लगातार दूसरे साल बकरीद पर ऊंटों की कुर्बानी को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं, कोरोना संक्रमण के चलते यूपी के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से बकरीद की नमाज मोहल्लों की मस्जिद में ही अदा करने की अपील की है।

इस्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया फरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने बकरीद को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में देश के मुसलमानों से बकरीद की नमाज ईदगाहों और मस्जिदों में प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार सिर्फ 50 लोग के अदा करने की बात की गई है। इसके साथ ही ईद उल अजहा की नमाज में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की बात कही गई है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि ईद उल अजहा के दिन किसी से न हाथ मिलायें और न ही गले मिलें। इसमें कहा गया है कि सिर्फ उन्ही जानवरों की कुर्बानी दी जाए, जिन पर कोई कानूनन पाबंदी नही है। वहीं जानवरों की गन्दगी रास्तों तथा पब्लिक स्थानों पर न फेंकने की बात कही गई है। सड़क के किनारे, गली तथा पब्लिक स्थानों पर कुर्बानी न की जाने की बात कही गई है।

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