विविध

1 अक्टूबर से बदल जायेंगे कई नियम, जानिये कैसे होंगे आप इससे प्रभावित!

नई दिल्लीः 1 अक्टूबर से, पूरे देश में कई नियम बदल दिए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से बैंकिंग, भुगतान और डिजिटल लेनदेन से संबंधित हैं। यहां बैंकिंग नियमों, पेंशन और अन्य में बड़े बदलाव हैं जिनसे लोगों को कठिनाइयों से बचने के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए। जानिए क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं और […]

नई दिल्लीः 1 अक्टूबर से, पूरे देश में कई नियम बदल दिए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से बैंकिंग, भुगतान और डिजिटल लेनदेन से संबंधित हैं। यहां बैंकिंग नियमों, पेंशन और अन्य में बड़े बदलाव हैं जिनसे लोगों को कठिनाइयों से बचने के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए। जानिए क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा।

पेंशन नियम में बदलाव
80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण केंद्र) बदलने जा रहे हैं। यह पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। 1 अक्टूबर 2021 से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पेंशनभोगी (80 वर्ष से अधिक आयु) देश के सभी प्रधान डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। समय सीमा 30 नवंबर, 2021 है। भारतीय डाक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि इन जीवन प्रमाण केंद्रों की आईडी पहले से बंद होने की स्थिति में सक्रिय हो।

3 बैंकों के पुराने चेकबुक, MICR कोड रद्द किए जाएंगे
1 अक्टूबर से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक और MICR कोड अपने आप रद्द हो जाएंगे। इन बैंकों का हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय किया गया है।

ऑटो डेबिट नियम
1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ऑटो-डेबिट के लिए आरबीआई का नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत, आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा। इसने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अन्य प्रीपेड भुगतान साधनों (पीपीआई) पर 5,000 रुपये से कम के सभी आवर्ती लेनदेन के लिए एएफए (प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक) अनिवार्य कर दिया है, और सभी हितधारकों को सितंबर तक ढांचे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 

नियम परिवर्तन से गुजरना होगा निवेश
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

एलपीजी की कीमतें
घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कल (1 अक्टूबर) से बदल जाएगी क्योंकि इसे हर महीने राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा संशोधित किया जाता है। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।

निजी शराब की दुकानें बंद
नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों को ही संचालित करने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में किसी भी निजी शराब की दुकान को 16 नवंबर तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो दुकानें बंद रहेंगी वे नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से फिर से खुलेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

डीमैट अकाउंट हो जाएगा निष्क्रिय
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। अगर आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।

म्यूचुअल फंड नियमों में होगा बदलाव 
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

सूर्याेदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम बंद
सूर्याेदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया गया है कि 1 अक्टूबर से सूर्याेदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी एटीएम बंद हो जाएंगे। हालांकि, आप अपनी नकद निकासी आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य बैंक के एटीएम पर अपने सूर्याेदय बैंक के एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं।

Comment here