नई दिल्लीः देश में वाहनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने एक नई पहल शुरू की है। भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न (Registration Mark) पेश किया है। भारत सीरीज (BH) के नाम से होने वाले इस रजिस्ट्रेशन रूट में वाहनों का ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार ने भारत सीरीज या BH सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है।
अब बीएच सीरीज में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। यह सुविधा वैकल्पिक है। वाहन खरीदने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने वाहन के लिए बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों और कर्मचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। अब उन्हें अपने वाहन पंजीकरण को नए राज्य में बार-बार स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता है तो उसे 1 वर्ष के भीतर अपने वाहन का पुनः पंजीकरण कराना होता है। लोगों की सुविधा के मुताबिक अब 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सीरीज में नए वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
यदि कोई वाहन भारत सीरीज में पंजीकृत है तो वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में ले जाने पर भी नया पंजीकरण नहीं कराना होगा। वर्तमान में भारत सीरीज में अपने वाहन को स्वैच्छिक आधार पर पंजीकृत करने की सुविधा रक्षा कार्मिकों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को दी गई है। निजी क्षेत्र की कंपनियां इसका लाभ उठा सकती हैं, जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों में हैं।
क्या होगी सुविधा
जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है, तो बीएच मार्क वाले वाहनों को उस राज्य के नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी। बीएच पंजीकरण का प्रारूप YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH भारत सीरीज का कोड 4-0000 से 9999 (randomized) XX- अल्फाबेट (AA to ZZ) होंगे।
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