नई दिल्ली: 28 सितंबर, 2008 को दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की नेल्सन (Saumya Vishwanathan) मंडेला रोड पर काम से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बुधवार को दिल्ली साकेत कोर्ट ने पत्रकार की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। दिल्ली कोर्ट ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट ने पाया कि रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने सौम्या विश्वनाथन को लूटने के इरादे से हत्या की थी।
पांचों आरोपियों को धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें मकोका की धारा 3(1)(i) के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अजय सेठी ने आपत्तिजनक वाहन अपने पास रख लिया था और उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने संगठन को सहायता भी दी और संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति भी अपने पास रखी और उन्हें मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी ठहराया गया है।
सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में पत्रकार थीं।
2008 दिल्ली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में फैसला आने के बाद मृतक पत्रकार के पिता ने कहा, “न्याय हुआ…”
विशेष रूप से, सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के अभियोजन साक्ष्य को पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए।
आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। उन्हें 28 मार्च 2009 को सौम्या विश्वनाथन मामले में गिरफ्तार किया गया था।
उन पर कड़े कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जिगिशा घोष हत्या मामले में अमित शुक्ला के साथ आरोपी रवि कपूर को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था।
15 साल पुराना यह मामला एक निजी चैनल में काम करने वाली टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की कथित हत्या से जुड़ा है। घटना की रात, वह नाइट शिफ्ट के बाद घर लौट रही थी और कथित तौर पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
दिल्ली सरकार ने एक विशेष लोक अभियोजक (SPP) नियुक्त किया था और मामले की सुनवाई तेजी से करने के लिए इसे एक विशेष मकोका अदालत को सौंपा गया था।
बाद में एसपीपी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. यह मामला शुरू से ही लटका हुआ था और अभियोजन साक्ष्य पूरा करने में लगभग एक दशक लग गया।
दिल्ली पुलिस ने जिगिशा घोष हत्या मामले सहित अन्य जघन्य मामलों में आरोपी व्यक्तियों की पिछली संलिप्तता के आधार पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू किया था।

