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Ration Card: 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश में 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। बता दें कि आधार कार्ड के साथ लिंक न होने के चलते लगभग 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश एसए […]

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश में 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। बता दें कि आधार कार्ड के साथ लिंक न होने के चलते लगभग 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘मामला बहुत गंभीर है। हमें इसे सुनना होगा।”

28 सितंबर 2017 को कथित तौर पर भुखमरी से मरने वाली 11 वर्षीय लड़की की मां कोइली देवी द्वारा दायर याचिका पर अवलोकन किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए। आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर जोर देने से देश में लगभग 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द हो गए। हालांकि याचिका में कहा गया है कि ये रद्द किए गए कार्ड फर्जी थे।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि यह मामला एक बड़े मुद्दे से संबंधित है। पीठ ने उन्हें बताया कि मांगी गई राहत बहुत ही सर्वव्यापी है और इस मामले के दायरे को बढ़ा दिया। गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि केंद्रीय स्तर पर 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए और प्रत्येक राज्य स्तर पर 10 से 15 लाख कार्ड रद्द कर दिए गए।

याचिका में तर्क दिया गया है कि वास्तविक कारण यह है कि आईरिस पहचान, अंगूठे के निशान, आधार पर कब्जा, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट के कामकाज आदि पर आधारित तकनीकी प्रणाली के कारण संबंधित परिवार को नोटिस के बिना बड़े पैमाने पर राशन कार्ड को रद्द करना पड़ा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए याचिका को गलत करार दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शिकायत निवारण तंत्र था और यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेखी ने कहा, ‘‘हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार या कोई आधार नहीं है, किसी को भी भोजन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।’’

अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया और 2018 से लंबित याचिका में चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब मांगा। गोंसाल्विस ने उन स्थितियों का हवाला दिया जहां आदिवासी क्षेत्रों में फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैनर काम नहीं करते थे।

किसी भी राज्य ने खंड 14 के तहत या जिला शिकायत निवारण अधिकारी को खंड 15 के तहत स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। सभी राज्यों ने मौजूदा अधिकारियों को यांत्रिक रूप से अतिरिक्त पदनाम दिए गए हैं। कई मामलों में अतिरिक्त पदनाम दिए गए अधिकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के हैं और वे खाद्य वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Ration Card: 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश में 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। बता दें कि आधार कार्ड के साथ लिंक न होने के चलते लगभग 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश एसए […]

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश में 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। बता दें कि आधार कार्ड के साथ लिंक न होने के चलते लगभग 4 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘मामला बहुत गंभीर है। हमें इसे सुनना होगा।”

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