बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कस्टम्स विभाग को फटकार लगाई, क्योंकि उसने मशहूर कलाकारों एफएन सूजा और अकबर पद्मसी की कलाकृतियों को "अश्लील सामग्री" होने के कारण जब्त कर लिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पाया है कि होंठों पर चुंबन और प्यार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence) नहीं है, और एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है।
