सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। दरअसल घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण रखने की अनुमति दी गई थी। इसके खिलाफ हिंदू सेना ने याचिका दायर की जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करने इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
