उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh) की सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल (Pension Portal) तैयार किया है, जहां रिटायरमेंट के छह माह पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और तीन माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे।
