छत्तीसगढ़

विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय की अनुमति

उत्तर बस्तर कांकेर: छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग एवं आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा प्रीमियम मदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियम रेंच की विदेशी मदिरा एवं बीयर के नकद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा कांकेर जिले में संचालित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय हेतु प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं तत्संबंध में जारी समस्त निर्देशों से कड़ाई से पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति दी गई है। पूर्व आदेशानुसार विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी, पिक-अप व्यवस्था रात्रि 08 बजे तक यथावत चालू रहेगी।

कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानो को पुनः प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त विदेशी मदिरा दुकानो के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए विदेशी मदिरा दुकानो से प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक नगद विक्रय की अनुमति दी जाती है। मंगलवार को दुकाने बंद रहेंगे।

 

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