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ASI के हलफनामा दाखिल ना करने पर HC खफा, दिया 3 दिन का मौका

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा सर्वे कराने के मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि एएसआई के महानिदेशक हलफनामा दाखिल नहीं कर सके। कोर्ट ने भी जताई नाराजगी इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तक होगी।

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने के मामले की सुनवाई नहीं कर सका क्योंकि एएसआई के महानिदेशक हलफनामा दाखिल नहीं कर सके, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी नाराजगी व्यक्त की। यह मसला। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तक होगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि लिस्टिंग की अगली तारीख या 31 अक्टूबर तक राशि तय की जाए।

आईएम की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने कहा, ‘आज मंगलवार को जब इस मामले की सुनवाई की गई तो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से एएसआई के वकील की मदद से जवाबी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया. हलफनामा कम से कम 6 और सप्ताह दिए जाने चाहिए।

दरअसल कोर्ट ने महानिदेशक का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं माना और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग पर 10 हजार रुपये का मुआवजा लगाया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए एएसआई के प्रभारी अधिकारियों को 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ज्ञानवापी से जुड़े एक अन्य मामले में आज यानी 19 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।