ईटानगरः अरूणाचल प्रदेश की राजधानी क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर तलाओ पोटॉम ने शुक्रवार शाम को ईटानगर कैपिटल रीजन में एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की। 10 मई 2021 की सुबह 5 बजे से शाम 17 मई 5 बजे तक ईटानगर में प्रमुख रोकथाम उपायों के रूप में लाॅकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में ईटानगर में प्रमुख रोकथाम उपायों की घोषणा तथा तालाबंदी की घोषणा गई है जिसमें राज्य के मंत्रिपरिषद और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉ शरत चैहान ने बताया कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस आदेश की अवधि के दौरान पर्यटक इनर लाइन परमिट निलंबित रहेंगे। किसी भी खुले या बंद स्थानों पर किसी भी बैठक और सभा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए केवल धार्मिक समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी। किसी भी रिसेप्शन पार्टियों को विवाह उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को किसी भी समय अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार से जुड़ी सभाएँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होंगी। सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सभी दिनों में 4.00 बजे तक बंद हो जाएंगे।
ईटानगर क्षेत्र में रेस्तरां, ढाबों और अन्य भोजनालयों में शाम 4.00 बजे तक अतिथि भोजन कर सकेंगे। 6.30 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी सहित टेकवे की अनुमति दी गई है। होटल या रिजॉर्ट के भीतर चलने वाले रेस्तरां केवल शाम 4.00 बजे तक बाहर के मेहमानों को अनुमति दे सकते हैं। हालाँकि, होटल या रिजॉर्ट के इन-हाउस मेहमानों को भोजन करने की अनुमति दी जा सकती है।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी एक चालक और दो यात्रियों के साथ संचालित होंगे जो सामाजिक दूरीया को बनाए रखेंगे। आदेश में बताया गया है कि शहर की बसों तथा अंतरजिला और अंतराज्यीय बसों को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। वाहन चलाने वाले एकल व्यक्ति के लिए भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी निजी कार में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता का 100 प्रतिशत तक सभी व्यक्तियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रात के कर्फ्यू में कोविड-19 के स्वास्थ विभाग के कर्मी तथा मीडियाकर्मियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस बीच ईटानगर राजधानी क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर टैलो पोटॉम ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जैसे दूध और डेयरी उत्पाद तथा वाहन चालन व किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सरकारी और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइटों का संचालन जारी रहेगा। सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के तहत निर्माण को छूट दी जाएगी और सरकारी और निजी दोनों तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम तथा कार्यालय और संस्थान भी प्रतिबंधित रहेंगे।
भोजन और आवश्यक सेवाओं और ई-कॉमर्स के वितरण की अनुमति दी जाएगी। एसडीओ राजधानी क्षेत्र और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भोजन और आवश्यक सेवाओं के वितरण की व्यवस्था करेंगे। बैंकिंग सेवाओं में कोविड के उचित व्यवहार के अनुसार न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।
Comment here
You must be logged in to post a comment.