अपहरण मामले में दर्ज केस में बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय कुमार सिंह को दानापुर कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। एडीजे कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब किसी समय भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।