दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफ़ज़ल गुरु और जेकेएलएफ के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। दोनों को एक दशक से भी पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी और जेल में ही फांसी दी गई थी।

