उत्तर प्रदेश

28 जनवरी को उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव

विधानसभा के सदस्‍यों (विधायकों) द्वारा चुने गए उत्‍तर प्रदेश विधानसभा परिषद के 12 सदस्‍यों का कार्यकाल 30 जनवरी, 2021 को समाप्‍त हो रहा है। इनका विवरण इस प्रकार हैं- क्र.संख्‍या सदस्‍य का नाम सेवानिवृत्ति की तिथि   1. डॉ. दिनेश शर्मा               30.01.2021       2. अहमद हसन […]

विधानसभा के सदस्‍यों (विधायकों) द्वारा चुने गए उत्‍तर प्रदेश विधानसभा परिषद के 12 सदस्‍यों का कार्यकाल 30 जनवरी, 2021 को समाप्‍त हो रहा है। इनका विवरण इस प्रकार हैं-

क्र.संख्‍या

सदस्‍य का नाम

सेवानिवृत्ति की तिथि

 

1.

डॉ. दिनेश शर्मा

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2021

 

 

 

2.

अहमद हसन

3.

आशु मलिक

4.

धर्मवीर सिंह अशोक

5.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी

(उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति द्वारा जारी दिनांक 21.07.2020 के आदेश द्वारा 22.02.2018 से अयोग्‍य  होने के कारण रिक्‍त)

6.

प्रदीप कुमार जाटव

7.

रमेश यादव

8.

रामजतन

9.

लक्ष्‍मण प्रसाद आचार्य

10.

वीरेन्‍द्र सिंह

11.

स्‍वतंत्र देव

12.

साहब सिंह सैनी

आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा के सदस्‍यों द्वारा उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद के ऊपर उल्लिखित द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है :-

क्र.संख्‍या

कार्यक्रम

दिनांक

 

अधिसूचना जारी होने की तिथि

11जनवरी, 2021 (सोमवार)

 

नामांकन भरने की अंतिम तिथि

18जनवरी, 2021 (सोमवार)

 

नामांकनों की जांच

19जनवरी,  2021 (मंगलवार)

 

उम्‍मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

21जनवरी, 2021 (बृहस्‍पतिवार)

 

मतदान की तिथि

28जनवरी, 2021 (बृहस्‍पतिवार)

 

मतदान का समय

प्रात: 09:00बजे से सायं 04:00 बजे तक

 

मतगणना की तिथि

28जनवरी, 2021 (बृहस्‍पतिवारसायं 05:00 बजे

 

तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा होगा

29जनवरी, 2021 (शुक्रवार)

3. संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश :-

1.    प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा।

2.    चुनाव उद्देश्‍यों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसरों के प्रवेश द्वार  पर:

(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.    राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को यह निर्देश दिया गया है कि वे राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें, ताकि चुनाव के आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 रोकने के उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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