संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में गैर सरकारी वाहनों पर सम-विषम नियम लागू

लखीमपुर (असम): जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले के उपायुक्त खगेश्वर पेगु ने सरकार के आदेश संख्या ASDM 24/2020/pt-2/241 दिनांक 12/05/21 के तहत कोरोना के संक्रमण को रोकने व संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से जिले के सभी गैर सरकारी वाहनों को चलाये जाने के लिए सम-विषम संख्या की पद्धति को लागू करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार सम नंबर की गाड़ियां रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को वाहन चलाने की अनुमति होगी और विषम नंबर की गाड़ियां सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा और जरूरी सेवा में लगे वाहनों के साथ यह नियम लागू नहीं होगा।