प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को तीन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 3,986 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 113.32 करोड़ रुपये मूल्य की 67 पवन चक्कियों सहित 75 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
