विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित

रायपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने रायपुर जिले  के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 9 अप्रेल की शाम 6 बजे से 19 अप्रेल की सुबह

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