
नई दिल्लीः हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 10 जनवरी को सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ लगभग 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी।
आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार, सपना ने 2018 में अपने स्टेज शो नृत्य और गायन के प्रदर्शन के लिए एक पीआर कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके एवज में सपना ने मोटा एडवांस भी लिया था, जिसे उसने गुरुराम में एक फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि, शिकायत के अनुसार, उसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और वादे के मुताबिक मंच पर प्रदर्शन नहीं किया।
शिकायत के अनुसार, सपना चौधरी ने स्टेज पर प्रदर्शन भी नहीं किया और एडवांस भी वापस नहीं किया। जब पीआर कंपनी के पवन चावला ने आरोपी (सपना चौधरी) से संपर्क किया, तो भुगतान करने और मौजूदा व्यवस्था समझौते की शर्तों का पालन करने के बजाय, उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
इसके बाद, सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (जो भी एक आपराधिक साजिश के अलावा एक आपराधिक साजिश के अलावा एक पार्टी के लिए एक पक्ष है, के खिलाफ एक अपराध करने के लिए दंडनीय अपराध के रूप में उपरोक्त दंड के साथ दंडित किया जाएगा) और 406 (भारतीय दंड संहिता के आपराधिक उल्लंघन के लिए दंड)। में मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सपना चैधरी से जवाब तलब किया जाएगा और आर्थिक अपराध शाखा उन्हें नोटिस देकर उनसे पूछताछ भी करेगा।


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