जोनाई में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये सख्त दिशा-निर्देश जारी

जोनाईः कोरोना के कहर को देखते हुए असम सरकार द्वारा जारी किए नये निर्देशों को पालन करने के लिये धेमाजी जिला के जोनाई महकमा प्रशासन की ओर से भी मानने की अपील की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नई दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों तक बंद करने, दिन के 1 बजे से सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और होटल तथा रेस्टुरेंट बंद करने होंगे। इसके बाद होटल-रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते है ।

विवाह तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में 10 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति सवार हो सकेगा। ऑटो, ई-रिक्शा मे एक साथ चालक सहित दो यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। 15 दिनों के लिए सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दिन के 2 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू रहेगा। दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़क पर घूमने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। वहीं कोरोना परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लागु ऑड-इवेन नंबर की व्यवस्था के अनुसार ऑड नम्बर के तहत गाड़ियां सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी। वहीं मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़क पर चलेगी। 

साथ ही महकमा प्रशासन की ओर से सभी लोगो से मास्क पहने और बाजारों में भीड़ न करने की अपील करते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिये प्रशासन की सहयोग की अपील की हैं। इस आशय की जानकारी जिला उपायुक्त डॉ जीवन बी (आईएएस) ने एक आदेश जारी कर दी।

जोनाई में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये सख्त दिशा-निर्देश जारी

जोनाईः कोरोना के कहर को देखते हुए असम सरकार द्वारा जारी किए नये निर्देशों को पालन करने के लिये धेमाजी जिला के जोनाई महकमा प्रशासन की ओर से भी मानने की अपील की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नई दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों तक बंद करने, दिन के 1 बजे से सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और होटल तथा रेस्टुरेंट बंद करने होंगे। इसके बाद होटल-रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते है ।

(more…)